Last Updated: October 22, 2026

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जालंधर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 68 किलो से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट, अफीम से लेकर हेरोइन तक शामिल

October 22, 2026

जालंधर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 68 किलो से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट, अफीम से लेकर हेरोइन तक शामिल

जालंधर: पंजाब में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने जब्त किए गए 68 किलो 719 ग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई ‘नशीले पदार्थों के खिलाफ जंग’ अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस के अनुसार, जब्त मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटान किया गया, ताकि इनका दोबारा किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में इस्तेमाल न हो सके।

अफीम, हेरोइन और चरस समेत कई मादक पदार्थ नष्ट

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नशीले पदार्थों को जालंधर के गांव राओवाली स्थित ABS फूड एंड बेवरेजेज में नष्ट किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों में NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई सामग्री का निपटान किया गया। नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 30 किलो अफीम, 4 किलो 376 ग्राम हेरोइन, 15 ग्राम स्मैक, 31 किलो 222 ग्राम गांजा और 3 किलो 106 ग्राम चरस शामिल थी। इन सभी पदार्थों का कुल वजन 68 किलो 719 ग्राम रहा।

नशे के खिलाफ अभियान जारी रखने का संकल्प

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे दोबारा किसी के हाथ न लगें और उनका दुरुपयोग न हो। पुलिस ने नशे की आपूर्ति और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पुलिस के अनुसार, नशे की समस्या से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आम जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। लोगों के सहयोग से अवैध गतिविधियों की जानकारी जुटाने और समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

सूचना देने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 और एंटी-ड्रग हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 जारी किए गए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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