Last Updated: November 5, 2026

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नगर निगम चुनाव में देरी का मामला पहुंचा High Court, पंजाब सरकार आज रखेगी अपना पक्ष

July 25, 2024

नगर निगम चुनाव में देरी का मामला पहुंचा High Court, पंजाब सरकार आज रखेगी अपना पक्ष

मुंबई : पंजाब की 42 नगर परिषदों के चुनाव में देरी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज गुरुवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले में मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

चुनाव न होने से विकास कार्य रुके

बेअंत सिंह द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो गया था। कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा इनके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इसके कारण इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चुनाव अधिसूचना हुई जारी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2023 को चुनाव होने थे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।

 

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