चंडीगढ़: चंडीगढ़ की महापौर श्रीमती हरप्रीत कौर बबला, अपीलीय प्राधिकारी ने आज जीआरडीआरसी द्वारा विभिन्न आधारों पर दिए गए स्थगन से संबंधित 19 मामलों की सुनवाई की, जिनमें गैर-सर्वेक्षित विक्रेताओं से संबंधित मामले और वे मामले शामिल थे, जिनमें लॉटरी के माध्यम से वेंडिंग साइटों का आवंटन पहले ही किया जा चुका था। सुनवाई नगर निगम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपराह्न 3 बजे शुरू हुई।
अभिलेखों की गहन जांच के बाद महापौर ने पाया कि कई स्थगन अनुचित प्रतीत हुए, विशेषकर जहां वैकल्पिक विक्रय स्थल विधिवत आवंटित किए गए थे। शहर के नियोजित चरित्र को बनाए रखने और जनहित में व्यवस्थित विक्रय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए महापौर ने निर्देश दिया कि मामलों को शीघ्र निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख 29.08.2025 तय की गई है।
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