Last Updated: September 21, 2026

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जालंधर में इन दवाओं की बिक्री पर लगा बैन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए सख्त आदेश

July 28, 2026

जालंधर में इन दवाओं की बिक्री पर लगा बैन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए सख्त आदेश

पंजाब डेस्क: जालंधर पुलिस ने नशे के इस्तेमाल और दवाइयों के गलत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वप्न शर्मा ने प्रेगाबालिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन की अवैध खरीद-फरोख्त और बिना अनुमति भंडारण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

बिना लाइसेंस दवाइयां रखना और बेचना प्रतिबंधित

जारी आदेश के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में इन दवाओं को बिना लाइसेंस रखना, तय मात्रा से अधिक स्टॉक करना या बिना वैध दस्तावेजों के बिक्री करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा दवाइयों की खरीद और बिक्री के दौरान बिल, रिकॉर्ड और आवश्यक अनुमति रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश

पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य ऐसी दवाइयों के गलत इस्तेमाल को रोकना और नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे पर नियंत्रण करना है।

25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस द्वारा जारी निर्देश फिलहाल 25 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान संबंधित विभाग और पुलिस टीमें दवाइयों की बिक्री और स्टॉक की निगरानी करेंगी।

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नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, मेडिकल स्टोर संचालक या अन्य संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत माध्यमों से ही दवाइयों की खरीद करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।

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