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घरों में रखे किरायेदारों और घरेलू नौकरों की सूचना नजदीकी थाने में दर्ज करवाना अनिवार्य, अन्यथा होगी नियमानुसार कार्रवाई: DM

मोगा: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के गांवों की फिरनियों पर रूड़ियों आदि के ढेर लगाने तथा सड़कों के आसपास आम किसानों द्वारा बरमा की मिट्टी खोदने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

सागर सेतिया ने बताया कि जिला मोगा के गांवों की फिरनियों पर रूड़ियों आदि के ढेर लगाकर तथा अन्य तरीकों से आम लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसके कारण कई दोपहिया वाहन फिसल जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। इससे जान-माल के नुकसान की आशंका रहती है और लड़ाई-झगड़े भी होते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार तथा संबंधित थाना प्रभारी जिला मोगा में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस आदेश को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के सभी मकान मालिकों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और घरेलू नौकरों के संबंध में सूचना अपने नजदीकी थाने में दर्ज करवाएं तथा उनका पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।

यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।उक्त दोनों आदेश 31 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: मोगा

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