लुधियाना Municipal Corporation: शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने रेहड़ी-फड़ी संचालकों के लिए लागू सफाई नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत यदि कोई रेहड़ी-फड़ी संचालक अपनी रेहड़ी के आसपास सफाई बनाए रखने और कूड़ेदान रखने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ चालान या एफआईआर दर्ज की जाएगी। संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार और अंकुर महिंदरू की अध्यक्षता में वीरवार को जोन डी सराभा नगर में स्वास्थ्य और तहबाजारी शाखा के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक कमिश्नर गुरपाल सिंह, तहबाजारी सुपरिंटैंडैंट, निगम सैनिटेशन अफसर, मुख्य सैनिटरी इंस्पैक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
रेहड़ी-फड़ी वालों दिए निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेहड़ी-फड़ी वालों को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी रेहड़ी के आसपास गीले और सूखे कूड़े के लिए डस्टबिन रखें और खुले में कूड़ा न फैंके। कचरा केवल निगम द्वारा नियुक्त कूड़ा कलेक्शन टीम को ही दें या रात को रेहड़ी बंद करने के बाद निर्धारित स्थानों (ट्रांसफर स्टेशन) पर फैंकें।
नियमों की अवहेलना करने वालों पर 2000 रुपए तक का चालान
उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, कचरा जलाने या प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से भी बचने को कहा गया है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर 2000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करने और उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जो अधिकारी सफाई व्यवस्था लागू कराने में असफल रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
गैर-कानूनी मीट कटाई पर सख्ती, दुकानें होंगी सील
स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को अवैध मीट कटाई के खिलाफ अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि मीट दुकानदार बार-बार नियमों की अनदेखी करते हैं और नगर निगम के स्लॉटर हाऊस (हंबड़ा रोड स्थित) से मीट नहीं कटवाते हैं तो उनकी दुकानों को सील किया जाएगा, साथ ही जब्त किए गए अवैध मीट को नष्ट करने और चालान जारी करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

