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अमृतसर में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से सुलझेंगे मामले

National Lok Adalat

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अमृतसर: जिले की अदालतों में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लोगों के कई तरह के विवादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सचिव-कम-सीजेएम अमरदीप सिंह बैंस ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशों पर किया जा रहा है। इन मामलों की होगी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस (एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी से जुड़े मामले, सीवरेज, हाउस टैक्स, साइट प्लान, सिविल मामले, छोटे अपराधों से जुड़े केस, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) और बीमा क्लेम जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। लोक अदालत से मिलेगा लोगों को फायदा अमरदीप सिंह बैंस ने बताया कि लोक अदालत में किए गए फैसले अंतिम होते हैं और इन पर आगे किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से विवाद खत्म होने के कारण दोनों पक्षों के बीच संबंध भी बेहतर बने रहते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में जमा की गई कोर्ट फीस वापस करने का भी प्रावधान है। आवेदन करने की अपील जो लोग अपने लंबित मामलों का समाधान लोक अदालत के जरिए करवाना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का जल्द और आसान तरीके से समाधान करवाएं
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