तरनतारन: नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी SAS नगर के निर्देशों के मुताबिक, तरनतारन जिले में 12 सितंबर, 2026 को नेशनल लोक अदालत लगेगी।
यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में 138 NI एक्ट, बैंक रिकवरी केस, लेबर केस, बिजली, पानी और दूसरी कमेटी हाउस केस जैसे सीवेज, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, साइट प्लान वगैरह सभी तरह के सिविल केस, कम सज़ा वाले छोटे क्राइम, शादी के झगड़े, MACT (मोटर एक्सीडेंट) केस, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।
बाजवा ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के ज़रिए सुलझाए गए केस की किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती और लोक अदालत के ज़रिए सुलझाए गए केस का फ़ैसला आख़िरी होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के ज़रिए अपने केस सुलझाकर लोग जहाँ पैसे बचाते हैं, वहीं दोनों पार्टियों के बीच प्यार भी बढ़ता है और कोई भी पार्टी खुद को जीती या हारी हुई महसूस नहीं करती। उन्होंने कहा कि अगर केस का फ़ैसला लोक अदालत में हो जाता है, तो केस में लगी कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस नेशनल लोक अदालत के ज़रिए अपने झगड़े को आपसी सहमति से सुलझाना चाहता है, तो वह अपनी अर्ज़ी अपनी संबंधित कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, तरनतारन के सेक्रेटरी के ऑफ़िस में दे सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस नेशनल लोक अदालत में अपने केस सुलझाएँ और ज़्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)

