पंजाब डेस्क: जालंधर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने शहर के रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंसधारी खाने-पिने की जगहों को लेकर नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब सभी ऐसे प्रतिष्ठानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और इस समय के बाद कोई नया ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, शराब बिक्री से जुड़े क्षेत्रों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है और इन्हें लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रात 12 बजे तक बंद करना होगा।
शोर-शराबे पर भी निर्देश जारी
प्रशासन ने इलाके में शोर-शराबे पर नियंत्रित करने के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं। सभी प्रतिष्ठानों को 10 डेसिबल शोर सीमा का पालन करना होगा। इसके अलावा, डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा और गायन जैसे सभी डीजे वाले कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज नहीं आनी चाहिए, जिससे आसपास के इलाकों में शांति बनी रहे।
ये भी पढ़ें…
आदेश कब तक लागू रहेंगे
पुलिस प्रशासन के अनुसार ये सभी नियम 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और रात के समय होने वाली अव्यवस्थाओं पर रोक लगाना है।
मेष: दिन शुभ रहेगा...