पटियाला/समाना: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बबनदीप सिंह वालिया ने बताया कि जिला प्रशासन ने समाना के स्कूलों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं तथा 10 दिनों के अंदर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर डा. प्रीति यादव के निर्देशानुसार समाना की एसडीएम रिचा गोयल, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रूपवंत कौर और परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस की टीम ने समाना सब-डिवीजन में पड़ते 8 प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की चैकिंग की।
इस दौरान सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत सामने आई कमियों के चलते 82 और 66 चालान किए गए और 4 वाहनों को बाउंड किया गया, जबकि 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एसडीएम ऋचा गोयल ने बताया कि 7, 9 और 11 जुलाई को क्रमवार 2, 4 और 2 स्कूलों की जांच की। इसके अलावा, इन स्कूलों में पोक्सो एक्ट और स्कूल बैग पॉलिसी के तहत जांच की गई और लैर भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बार-बार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन या निजी वाहन अच्छी स्थिति में हों, तभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बच्चों की सुरक्षा प्रशासन, स्कूल, अभिभावकों आदि की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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