Site icon Dainik Savera Times

बिना मैपिंग वाले वोटरों के लिए नोटिस और स्पेशल सुनवाई की प्रक्रिया जारी: डिप्टी कमिश्नर

बठिंडा: ज़िला चुनाव अधिकारी-सह-डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान (IAS) की देखरेख में, स्पेशल गहन सुधार प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत, बठिंडा ज़िले में उन वोटरों को नोटिस जारी करने और उनकी सुनवाई करने की प्रक्रिया चल रही है जिनकी मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हुई है (यानी जिनके फ़ॉर्म तो मिल गए हैं, लेकिन मैपिंग नहीं हो पाई है)।

इस बारे में जानकारी देते हुए ज़िला चुनाव अधिकारी राजेश धीमान ने बताया कि सुनवाई की प्रक्रिया असिस्टेंट ERO (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) द्वारा की जा रही है। इस मौके पर ज़िला चुनाव अधिकारी ने कहा कि नोटिस जारी करने के साथ-साथ वोटरों की बात पूरी तरह सुनी जानी चाहिए और उन्हें ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य वोटर का वोट न कटे और उन्हें दस्तावेज़ जमा करने का पूरा मौका मिले।

उन्होंने ज़िले के संबंधित वोटरों से अपील की कि वे नोटिस में बताई गई तारीख, समय और जगह पर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ सुनवाई के लिए आएं। उन्होंने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन और नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट (https://www.ceopunjab.gov.in/) से ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में छूट गया है, तो वे 12 सितंबर 2026 तक फ़ॉर्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन या मैन्युअल रूप से अपना दावा रजिस्टर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य वोटर किसी भी कारण से छूट गया है, तो उसे दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि (13 अगस्त से 12 सितंबर 2026) के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि उसका नाम फ़ाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। दावों और आपत्तियों का निपटारा 8 अक्टूबर 2026 तक कर दिया जाएगा और फ़ाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

📍 Location: Bathinda

Exit mobile version