
चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की याचिका (50 लाख रुपए रिश्वत मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार) पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने यह नोटिस जारी किया है। याचिका में अरोड़ा का कहना है कि विजीलैंस किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच नहीं कर सकती। क्योंकि जिस समय उन्हें इस मामले में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था, उस समय वह सरकारी पद पर नहीं थे, ऐसे में उनके खिलाफ विजीलैंस द्वारा दर्ज एफआइआर पूरी तरह से गलत है। पिछले साल अक्तूबर में अरोड़ा को विजीलैंस टीम ने जीरकपुर में 50 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
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