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अब वाहन डीलरशिप पर ही प्रिंट होंगे वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लुधियाना आरटीए ने जारी किए सख्त निर्देश

लुधियाना: लुधियाना जिले में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और आसान, ट्रांसपेरेंट और तेज बनाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने गाड़ी डीलरशिप लेवल पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की प्रिंटिंग शुरू करने के बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर/सेक्रेटरी की अध्यक्षता में RTA लुधियाना ऑफिस में जिले के सभी ऑथराइज्ड गाड़ी डीलरशिप के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई।

मीटिंग के दौरान यह तय किया गया कि अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग का प्रोसेस डीलरशिप लेवल पर ही किया जाएगा। इसलिए सभी डीलरशिप को पूरी तरह से कानूनी, ट्रांसपेरेंट और बिना गलती के RC प्रिंट करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रिंट की गई सभी RC का सही रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होगा।

स्टैटिक IP एड्रेस ज़रूरी

सभी डीलरशिप को RC की प्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक स्टैटिक IP एड्रेस लेने के निर्देश दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ने साफ किया कि जिन डीलरशिप के पास वैलिड और एक्टिव स्टैटिक IP की सुविधा नहीं है, वे RC से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

‘Applied for’ गाड़ियों की डिलीवरी पर सख्ती

मीटिंग के दौरान उन डीलरशिप को भी सख्त चेतावनी दी गई जो गाड़ियों के पूरी तरह से रजिस्टर होने से पहले ही ‘Applied for’ के नाम पर कस्टमर्स को गाड़ियां डिलीवर करते हैं। अधिकारियों ने साफ किया कि बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में भारी चालान, डीलरशिप का अप्रूवल सस्पेंड या कैंसल किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के मुताबिक, जुर्माना गाड़ी की पूरी इनवॉइस वैल्यू तक हो सकता है।

HSRP नंबर प्लेट के बिना कोई भी गाड़ी डिलीवर नहीं की जाएगी

RTA ने यह भी निर्देश दिया कि हर गाड़ी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के बाद ही कस्टमर को दी जाए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के रूल 50 के मुताबिक ज़रूरी शर्तों का पालन करना ज़रूरी होगा। डिपार्टमेंट ने सभी डीलरशिप को नए नियमों का तुरंत पालन पक्का करने का निर्देश दिया। RC प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में किसी भी टेक्निकल मदद या क्लैरिफिकेशन के लिए डीलरशिप RTA लुधियाना ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

📍 Location: Ludhiana

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