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पराली जलाने के मामले में DC की बड़ी कार्रवाई, नंबरदार सस्पेंड व 5000 रुपये का लगा जुर्माना

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर कम जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल द्वारा नंबरदार सरबजीत सिहं, गांव सीहोवाल तहसील नकोदर को अपने खेतों में पराली जलाने के आरोपों में नबंरदार पद से निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार ने धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए है।

नबंरदार सरबजीत सिंह, जिनकी पहली डियूटी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए अन्य किसानों को पराली न जलाने संबंधी जागरूक करना थी, किंतु सरबजीत सिंह ने इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए स्वंय ही अपने खेतों में पराली को आग लगाई। सरबजीत सिंह का 5000 रुपये का चालान भी काटा गया है। नबंरदार सरबजीत सिंह (निलंबित) को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 28 नवंबर को निजी तौर पर पेश होना होगा।

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