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प्ले-वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Online Registration : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने प्ले-वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में खेलने के लिए स्थान होना अनिवार्य है और साथ ही स्कूलों में कैमरे लगे होने चाहिए। डा. बलजीत कौर ने अभिभावकों से अपील.

Online Registration : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने प्ले-वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में खेलने के लिए स्थान होना अनिवार्य है और साथ ही स्कूलों में कैमरे लगे होने चाहिए। डा. बलजीत कौर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह जांच ले कि स्कूल पंजीकृत है या नहीं।

इस संबंध में जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 से 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक कमरे में चल रहे प्ले-वे स्कूलों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बच्चों की समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना स्कूलों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस नीति पर जमीनी स्तर पर काम करके एक मजबूत ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्कूलों का पंजीकरण शुरू किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि प्ले-वे स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक विकास के लिए खेलों के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाए जाए।

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