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वायु प्रदूषण पर केंद्र का सख्त रुख… पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना, 30,000 रुपये तक होगा चालान

November 7, 2024

वायु प्रदूषण पर केंद्र का सख्त रुख… पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना, 30,000 रुपये तक होगा चालान

Penalty For Burning Stubble: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दो से पांच एकड़ जमीन वाले किसानों पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इन नियमों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें बाध्य होंगी। दरअसल, 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से 14 नवंबर तक पराली पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दो हफ्ते का समय दिया था।

23 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि उन्हें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने खेतों में पराली जलाने से रोकने के पंजाब और हरियाणा सरकार के प्रयासों को महज दिखावा करार दिया।

कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम केस तो दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक ​​कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

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