फिरोजपुर: सरकार ने कुत्तों, बिल्लियों और अन्य पालतू जानवरों की बिक्री करने वाले पालतू जानवरों की दुकानों, कुत्ते पालने वालों और ऑनलाइन व्यापारियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, यह जानकारी फिरोजपुर की डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने दी।
यह आवश्यकता डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स, 2017 और पेट शॉप्स रूल्स, 2018 के अनुसार है, जिसका उद्देश्य पालतू जानवरों के व्यापार को विनियमित करना और पशु कल्याण सुनिश्चित करना है। इन नियमों का पालन न करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद हो सकती है।
डीसी ने जिले के सभी पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों और प्रजनकों से आग्रह किया कि वे पशुपालन विभाग के उप निदेशक से मोबाइल नंबर: 9478054485 पर संपर्क करके जल्द से जल्द पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाएं।
डीसी ने लोगों से भी अपील की कि वे कोई भी पालतू जानवर खरीदने से पहले पालतू जानवरों की दुकानों और प्रजनकों की पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण स्थिति की पुष्टि करें।
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