Site icon Dainik Savera Times

रोपड़ जेल में कैदी की मौत पर जांच की याचिका: High Court ने CBI को नोटिस देकर से माँगा जवाब

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मोहाली निवासी चरणप्रीत सिंह की पत्नी ने रोपड़ जेल में हुई संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। गुरदीप कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि 14 अगस्त 2018 को उसके पति चरणप्रीत को मोहाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया था।

रिमांड के बाद जब चरणप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटों को देखते हुए मेडिकल चेकअप के आदेश दिए। मेडिकल चेकअप के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए।याचिकाकर्ता गुरप्रीत कौर ने अपने पति का पोस्टमार्टम पीजीआई में करवाने और रोपड़ जेल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी गई, लेकिन याचिकाकर्ता की पहली मांग खारिज कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए पोस्टमार्टम में चोटों के निशानों को नजरअंदाज किया गया। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पति पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन ऐसा न करने की बजाय उसके पति के खिलाफ एक के बाद एक तीन एनडीपीएस एफआईआर दर्ज कर दी गईं। दो मामलों में उसे जमानत मिल गई, लेकिन तीसरे मामले में भी उसे रोपड़ जेल में बंद कर दिया गया।

जेल में हुई मारपीट:

24 जुलाई को गुरप्रीत कौर को जेल से फोन पर सूचना मिली कि उसके पति की मौत हो गई है। पति की मौत से एक दिन पहले जमानत पर रिहा हुए एक कैदी ने याचिकाकर्ता को बताया कि उसके पति की जेल में बेरहमी से पिटाई की गई है।

Exit mobile version