एक बड़ी सफलता में, एसएसपी यू.टी. के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ पुलिस के पीओ और समन स्टाफ। चंडीगढ़ और एसपी सिटी, यूटी, चंडीगढ़ की देखरेख में दिलशेर सिंह, उप. एसपी डीसीसी और टीम का नेतृत्व श्री. हरिओम शर्मा, निरीक्षक/प्रभारी पीओ एवं समन स्टाफ 03 भगोड़े/घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम है।
विभिन्न स्रोतों (तकनीकी और मानव) से जानकारी एकत्र करने और दिन/रात की खोज की मदद से। मुखबिर की गुप्त सूचना मिलने पर ईमानदार प्रयासों से भगोड़े/घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। /सीपी एवं सी.संजय कुमार 3735/सीपी. चंडीगढ़ पुलिस के मास्टर टेक्निकल एंड मॉनिटरिंग सेल ने आरोपी का पता लगाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान की और पीओ और समन स्टाफ के पुलिस अधिकारियों की मदद की
राज्य मामले के आरोपी गोबिंद उर्फ गोपी पुत्र मंगल निवासी #371-सी, सुंदर नगर, मौली जागरण चंडीगढ़ को एफआईआर नंबर 228 दिनांक 25.07.2018 के मामले में सुंदर नगर, मौली जागरण, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। धारा 323, 341, 506, 325, 34 आईपीसी, पीएस-आईए, चंडीगढ़ के तहत। मामला मोहम्मद जाकिर पुत्र मोहम्मद अहसान निवासी # 769 भोरे वाली गली, दरिया, चंडीगढ़ की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने कहा था कि 24.07.2018 को जब वह सिटको कैंटीन, चरण -1, औद्योगिक क्षेत्र के पास सड़क पर था। , चंडीगढ़। रम्मू और गोपी नाम के व्यक्ति जो उसके परिचित थे, ने उसे वहीं रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। वह घायल हो गया और वे मौके से भाग गए। बाद में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपी गोबिंद उर्फ गोपी माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो गया। उन्हें डॉ. अमन इंदर सिंह, सीजेएम, चंडीगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 के आदेश के तहत पीओ घोषित किया गया था। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
राज्य मामले के आरोपी संजीव पुत्र रघु निवासी सैनी विहार, फेज-4, बलटाना, पंजाब को एफआईआर संख्या 195 दिनांक 15.11.2019, धारा 68 (1) बी के तहत रायपुर खुराद, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पीपी अधिनियम और 510 आईपीसी, पीएस-मौली जागरण, चंडीगढ़। मामला एएसआई बलजीत सिंह 2604 की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने कहा था कि वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ विकास नगर, मौली जागरां में गश्त ड्यूटी पर थे। रात करीब 9 बजे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान यानी सब्जी मंडी, विकास नगर, मौली जागरां में शराब पी रहा है। पुलिस पार्टी को देखते ही उसने छोटी बोतल में बची शराब को तोड़कर पी लिया। बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे माननीय श्री न्यायालय द्वारा पीओ घोषित कर दिया गया। जसप्रीत सिंह मिन्हास, चंडीगढ़ ने आदेश दिनांक 06.06.2023 द्वारा। आरोपी को माननीय संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
फरार व्यक्ति, जिसका नाम जसप्रीत सिंह पुत्र भूपिंदर सिंह, निवासी ग्राम संतोखगढ़ टप्परियन, रोपड़, पंजाब है, को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत ग्राम संतोखगढ़ टप्परियन, रोपड़ से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सुश्री रिफ़ी भट्टी, जेएमआईसी, चंडीगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 के आदेश द्वारा पीओ घोषित किया गया था। फरार व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।