चंडीगढ़। पंजाब में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान को लेकर मौसम विभाग द्वारा अत्यधिक गर्मी के पूर्वानुमान के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने सभी उपायुक्तों-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को गर्मी से बचाने के लिए मतदान कर्मचारियों की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिबिन सी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पंजाब के उपायुक्तों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान कर्मचारियों के कल्याण और सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंजाब में 1 जून 2024 को मतदान होना है और इन दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी। इसलिए, मतदान कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए, सभी उपायुक्तों को मतदान केंद्रों और चुनाव से संबंधित अन्य केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए छाया, पीने का पानी, प्रतीक्षा क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए जाएं और सुचारु व्यवस्था हो।
उन्होंने आगे कहा कि सभी उपायुक्तों को जारी पत्र में अधिकारियों को सभी प्रशिक्षण स्थलों, वितरण एवं संग्रह केंद्रों, मतदान केंद्रों पर आवश्यक दवाएं (ओआरएस घोल आदि) और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने को कहा गया है. कर्मचारियों के लिए कूलर, जलपान आदि की व्यवस्था, जन शिकायत निवारण प्रणाली, गर्मी से राहत के लिए टेंट की पर्याप्त व्यवस्था, संकेतक चिन्हों की व्यवस्था और मतदान दल संग्रहण केंद्रों पर पहुंचकर मतदान सामग्री सौंपने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को घर छोड़ने के लिए परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव सामग्री जमा करने को लेकर भी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। मतदान केंद्र पर मतदान कर्मचारियों, माइक्रो पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मचारियों (पुलिस और सीएपीएफ दोनों) के लिए बिस्तर, जलपान, स्वच्छ शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
जहां मतदान केंद्र स्कूलों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित हैं, वहां अधिकारियों को मतदान दलों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन मौसम विभाग द्वारा जारी गर्मी की चेतावनी को देखते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर देर से पहुंचने और शाम छह बजे के बाद भी मतदान के लिए कतार में लगने की संभावना है प्रकाश हेतु विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था।
मतदान कर्मियों की तैनाती के दौरान अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छूट वाली श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि महिला कर्मचारियों की तैनाती भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जानी है। पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जहां छोटे बच्चों और बुजुर्गों तथा अन्य व्यक्तियों, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है, की ड्यूटी से संबंधित मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
सिबिन सी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ड्यूटी कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी चुनाव कर्मचारी ईडीसी होंगे। (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) और पीबी (पोस्टल बैलेट) फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं और उनका मतदान मतदाता सुविधा केंद्रों के माध्यम से समय पर कराया जाए।