Last Updated: October 27, 2026

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राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर 14 से 16 जनवरी तक जालंधर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

January 14, 2026

राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर 14 से 16 जनवरी तक जालंधर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

जालंधर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिला जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हैलीकॉप्टर (सिवाय माननीय राष्ट्रपति, भारत और अन्य वी.वी.आई.पी. के हैलीकॉप्टर/ जहाज) आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 14-01-2026 से 16-01-2026 तक लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति 16 जनवरी 2026 को जालंधर पहुंच रहे है।

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