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अमृतसर में खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा, नाबालिग सहित दो गिरफ्तार

अमृतसर (पंजाब): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को यहाँ बताया कि 24 घंटे के भीतर एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के अनुसार, बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात शहर में तीन जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के अमेरिका स्थित प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बटाला के दरगाबाद गाँव निवासी जशनप्रीत सिंह (22) और एक 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी विदेश में रहने वाले शमशेर सिंह उर्फ शेरा मान के संपर्क में थे, जिसने उन्हें गुरपतवंत पन्नू के निर्देश पर यह कृत्य करने का निर्देश दिया था।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया मोबाइल ऐप स्नैपचैट के माध्यम से निर्देश और डिज़ाइन प्राप्त करने के बाद भित्तिचित्रों को अंजाम दिया, लेकिन वादा किया गया भुगतान कभी नहीं किया गया। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे की जाँच जारी है।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि डीसीपी रविंदरपाल सिंह के नेतृत्व में एडीसीपी जगबिंदर सिंह, एडीसीपी हरपाल सिंह, एसीपी हरमिंदर सिंह, एसीपी शिवदर्शन सिंह और इंस्पेक्टर अमोलक सिंह (इंचार्ज सीआईए), इंस्पेक्टर मोहित कुमार (एसएचओ कैंटोनमेंट), इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह (एसएचओ सिविल लाइंस), इंस्पेक्टर अमनदीप कौर (एसएचओ ए डिवीजन) की जाँच टीम ने आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की।

पुलिस आयुक्त ने खुलासा किया कि आरोपियों को खालिस्तान समर्थक नारे लगाने के लिए पैसों के लालच में फुसलाया गया था, जो उन्हें कभी नहीं मिले। उन्होंने बताया कि जांच से पता चला है कि आरोपी जशनप्रीत ने नाबालिग के साथ बटाला से स्प्रे पेंट खरीदा और पेंटिंग बनाई, बाद में सबूत के तौर पर शेरा मान के साथ तोड़फोड़ की तस्वीरें साझा कीं।

इस संबंध में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कंटोनमेंट, डिवीजन-ए और सिविल लाइंस पुलिस थानों में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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