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करंट से होने वाली मौतों पर मुआवजा निर्धारित करने के लिए नीति बनाए PSPCL: हाईकोर्ट

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल (PSPCL) को पंजाब में बिजली के झटके से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए एक नीति बनाने को कहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई की जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कहा है कि पॉलिसी के अभाव में पीड़ित और पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है कि सरकारी खंभों या अन्य कारणों से करंट लगने या अन्य कारणों से मरने वाले या विकलांग होने वाले पीड़ितों या उनके परिवारों को एक निश्चित मुआवजा दिया जाए, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या आम लोग। ताकि पीड़ित एवं पीड़ित परिवार को इसके लिए भटकना न पड़े।

मुआवज़े की कोई निश्चित नीति नहीं होने के कारण लोग हाईकोर्ट आने को मजबूर हैं। इसे लेकर हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं। खैर अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को पीड़ितों और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए नीति बनाने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार पहले ही एक नीति बना चुकी है।

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