पंजाब डेस्क: बठिंडा जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिसके तहत IELTS सेंटर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूनम सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भगता भाईका स्थित “आईलेट्स एवं इमिग्रेशन कंसल्टेंट” और “एम/एस इंग्लिश स्कूल, मेहराज बस्ती” जो कि रामपुरा फूल के निकट संचालित हो रहा था इन दोनों सेंटर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
लाइसेंस रद्द होने के मुख्य कारण
प्रशासन की जांच में इन संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन, अनियमित कार्यप्रणाली और स्पष्ट अनुमति के बिना छात्रों को विदेश भेजने संबंधी गतिविधियों की बात सामने आई। संबंधित संस्थानों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर मनजीत कौर और लवप्रीत सिंह नामक संचालकों ने अपने-अपने पक्ष में लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए।
हालांकि, प्रशासन ने इसे असंतोषजनक मानते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में इन फर्मों या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेंगे।
प्रशासन की चेतावनी
ADM पूनम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में किसी भी प्रकार की अवैध इमिग्रेशन गतिविधि, फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग या धोखाधड़ी के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
छात्रों और अभिभावकों के लिए अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल रजिस्टर्ड और वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त संस्थानों से ही सेवाएं लें। साथ ही किसी भी संदेहजनक गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
यह कदम पंजाब सरकार द्वारा अवैध इमिग्रेशन रैकेट्स और फर्जी कंसल्टेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल छात्रों को सुरक्षित और पारदर्शी मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि राज्य में फैले ऐसे नेटवर्क पर भी लगाम लगेगी।
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