पंजाब डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स 8th Pay Commission (8वें वेतन आयोग) और DA (Dearness Allowance) बढ़ोतरी को लेकर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के DA और 8th CPC लाभ रोक दिए हैं। इस संदेश ने कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता पैदा कर दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा पूरी तरह गलत है।
PIB ने किया फैक्ट चेक
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को 8th CPC और DA हाइक से बाहर रखने का कोई आदेश केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। PIB ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो संदेश वायरल हो रहा है, वह फेक है। सरकार ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, और पेंशनर्स को उनके रिटायरमेंट लाभ नियमित रूप से मिलते रहेंगे।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा नहीं?
सिर्फ एक ही श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रभावित हो सकते हैं। CCS (Pension) Rules, 2021 में किए गए बदलाव के अनुसार, रूल 37(29C) में संशोधन किया गया है। इसके तहत PSU (Public Sector Undertaking) के कर्मचारी जो गलत काम के कारण नौकरी से निकाले गए हैं, वे अपने रिटायरमेंट लाभ खो सकते हैं।
बता दें कि सरकारी कंपनियों में शामिल होने के बाद किसी भी कर्मचारी का गलत काम साबित होने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, तो वह सरकार की तरफ से मिलने वाले पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों का पात्र नहीं रहेगा।