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पंजाब सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए सख्त आदेश, जानें क्या बदलेगा

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अब सभी निजी प्ले-वे स्कूल और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रुति शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार ने 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए ECCE से जुड़े संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास को और सुदृढ़ बनाना है।

पंजीकरण प्रक्रिया:

पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, इच्छुक संस्थान जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र संख्या 1 प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को पूरा भरकर दो प्रतियों और रंगीन तस्वीरों के साथ जिला कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

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प्ले-वे स्कूल नीति का पालन जरूरी:

श्रमिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि हर प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण अनिवार्य है। जिला स्तर पर सभी निजी प्ले-वे स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई स्कूल नीति के मापदंडों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्कूलों में मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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