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पंजाब में 26 नवंबर तक धान उठाने का आदेश, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन मोड में सरकार

Punjab High Court

Punjab High Court : पंजाब की अनाज मंडियों में धान के उठान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से उठान को लेकर खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर 26 नवंबर तक हर हाल में मंडियों से फसल का उठान हो जाना चाहिए।

फसल खरीद के 72 घंटे के अंदर उठान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश की मंडियों में अब तक 165.77 लाख टन धान पहुंच चुकी है। इसमें 163.36 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। जबकि खरीदी गई फसल में से 141.92 लाख टन का उठान हो चुका है। करीब 22 लाख टन फसल का उठान अभी मंडियों से होना बाकी है। हालांकि, खरीद एजेंसियां ​​अभी भी मंडियों में काम कर रही हैं।

इस बार धान के उठान का मुद्दा शुरू से ही गरमाया हुआ था। इस मामले में पंजाब और केंद्र सरकार आमने-सामने थीं। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने दोनों सरकारों को बैठक कर मामले को सुलझाने का आदेश दिया। 20 नवंबर को राज्य में चार सीटों पर हुए उपचुनाव में भी यह मुद्दा उठा। स्थिति यह रही कि बरनाला और गिद्दड़बाहा में किसानों ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार भी किया।

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