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पंजाब पुलिस ने पाक समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार, एक हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और एक ड्रोन बरामद

अमृतसर: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच, कमिश्नरेट पुलिस (सीपी) अमृतसर ने बटाला क्षेत्र में एक पुलिस प्रतिष्ठान पर संभावित ग्रेनेड हमले को सफलतापूर्वक टाल दिया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित हरविंदर रिंदा और विदेश स्थित हैप्पी पासियन, जीवन फौजी और जशनप्रीत सिंह उर्फ ​​लाल द्वारा संचालित सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के चार प्रमुख गुर्गों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार साँझा की। गिरफ्तार किए गए चार प्रमुख अपराधियों की पहचान अमृतसर के अवान रामदास निवासी अर्जनप्रीत सिंह, अमृतसर के पेरहवाल निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ ​​लव, अमृतसर के बाबा बकाला साहिब निवासी बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ ​​अमन के रूप में हुई है।

जबकि, रसद सहायता प्रदान करने में शामिल छह संचालकों की पहचान अमृतसर के कटले निवासी बरिंदरपाल सिंह उर्फ ​​मनी और राजबीर सिंह उर्फ ​​राजू, अमृतसर के भगनपुरा निवासी विश्वास मसीह उर्फ ​​भब्बो, बटाला के डेरा बाबा नानक निवासी दिलप्रीत सिंह उर्फ ​​मन्ना, हरजोत कुमार उर्फ ​​मिट्ठू और जोयल मसीह उर्फ ​​रोहन उर्फ ​​नोनी के रूप में की गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन पिस्तौलें बरामद की हैं, जिनमें दो .30 बोर और एक .32 बोर की हैं। इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड और एक ड्रोन भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है, ताकि आगे की जांच की जा सके।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मॉड्यूल की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट ने एक खुफिया-आधारित अभियान शुरू किया है और अमृतसर ग्रामीण, बटाला और अमृतसर शहर के रामदास क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक के गांव खाना चमारा, रामदास के गांव अवां तथा अमृतसर शहर के वल्लाह क्षेत्र से बरामदगी की गई।

सीपी ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ ​​अमन की गिरफ्तारी के साथ, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बटाला में एक पुलिस अधिकारी के आवास पर हमले का मामला भी सुलझा लिया है, जो 28 नवंबर, 2024 को हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने इस मॉड्यूल के एक अन्य मुख्य संचालक की भी पहचान कर ली है तथा उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111(1), 111(2), 111(3), 111(4), 249 और 253, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 19 और 20 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 25(7) के तहत पुलिस स्टेशन कैंटोनमेंट, अमृतसर में एफआईआर संख्या 191 दिनांक 03.12.2024 को मामला दर्ज किया गया है।

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