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Punjab Police ने अमेरिका स्थित Pavittar-Husandeep गिरोह द्वारा समर्थित आपराधिक नेटवर्क का किया भंडाफोड़

चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेटिंग सेल (एसएसओसी) मोहाली ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यूएसए स्थित पवित्तर चौरा और चौरा माधरे गैंग के हुसनदीप सिंह द्वारा चलाए जा रहे आपराधिक नेटवर्क को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया है और पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनके तीन प्रमुख गुर्गों को 30 बोर चीन निर्मित बंदूक और 15 कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तरनतारन के गांव खख के लवजीत सिंह उर्फ लव खख, गोइंदवाल साहिब के गुरसेवक सिंह उर्फ बम्ब और फतेहगढ़ साहिब के बहादुर खान उर्फ खान भगदाना के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त कर ली है।

यह घटनाक्रम एसएएस नगर जिला पुलिस द्वारा इस गिरोह के एक अन्य सदस्य गुरइकबाल सिंह उर्फ रॉबिन की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से हथियार बरामद करने के बाद सामने आया। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, हथियार अधिनियम, एनडीपीएस आदि सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। उन्होंने कहा कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर मोहाली में रह रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति मादक पदार्थ तस्कर और गैंगस्टर पवित्तर चौरा के नियमित संपर्क में थे और सीमावर्ती राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लक्षित हत्याओं और अन्य आपराधिक/गैंगस्टर गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। यह उल्लेख करना उचित है कि हाल ही में, पवित्तर चौरा ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा और उसके अन्य नेटवर्क सदस्यों के साथ बहुत करीबी संबंध बना लिया है।

ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए, डीआइजी काउंटर इंटेलिजेंस जे एलनचेज़ियन ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट के बाद, एसएसओसी मोहाली की पुलिस टीमों ने मोहाली के एक फ्लैट पर छापा मारा, जहां वे रह रहे थे, और उनके कब्जे से एक अत्याधुनिक हथियार बरामद करने के बाद तीनों आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी लवजीत सिंह उर्फ लव खख एक घोषित अपराधी (पीओ) है, जबकि गुरसेवक बंब हत्या के प्रयास के मामले में तरनतारन पुलिस को वांछित था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और मामले में और अधिक गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की उम्मीद है। पुलिस स्टेशन एसएसओसी, मोहाली में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 25(7) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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