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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिटायर्ड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Punjab Vigilance Bureau

Punjab Vigilance Bureau : भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना जिले के माछीवाड़ा थाने में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के सहयोगी सेवानिवृत्त कांस्टेबल बलविंदर सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी पुलिस विभाग से बिना किसी आधिकारिक आदेश या मंजूरी के पुलिस थाने में ड्यूटी कर रहा था।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी खन्ना पुलिस जिले के माछीवाड़ा सब-डिवीजन के गांव मोहन माजरा निवासी सुखवीर सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो रेंज कार्यालय से संपर्क किया और शिकायत में कहा कि उसकी कार माछीवाड़ा पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। आरोपी बलविंदर सिंह ने उसे बताया कि उसकी कार मुख्य मुंशी करण के कब्जे में है और उसने कार वापस दिलाने के लिए उससे 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की।

हालांकि, बातचीत के बाद उनका सौदा 15,000 रुपये पर तय हो गया। 28 जनवरी 2025 को शिकायतकर्ता ने बलविंदर सिंह से फोन पर बात की और रिश्वत की रकम कम करने का अनुरोध किया, जिसके बाद आरोपी बलविंदर सिंह 10,000 रुपये की रिश्वत पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के तौर पर पूरी फोन बातचीत रिकॉर्ड कर ली और उसे लुधियाना स्थित सतर्कता ब्यूरो रेंज कार्यालय में जमा करा दिया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिक जांच करने के बाद विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना रेंज की टीम ने जाल बिछाया और उक्त आरोपी को माछीवाड़ा के बाहर दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। पुलिस स्टेशन। इस अवसर पर विजिलेंस ब्यूरो की टीम को शिकायतकर्ता की कार भी थाने में खड़ी मिली।

जांच के दौरान पता चला कि उक्त आरोपी बलविंदर सिंह पंजाब सशस्त्र पुलिस (पीएपी) से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन अभी भी माछीवाड़ा का एसएचओ है। उन्हें बिना किसी विभागीय आदेश के अवैध रूप से पुलिस थाने में तैनात किया गया था। इस प्रकार उक्त आरोपी बिना किसी सरकारी आदेश या अनुमोदन के थाने में काम कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में संबंधित एसएचओ और मुख्य पत्रकार की भूमिका की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7-ए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318 के तहत विजिलेंस ब्यूरो के लुधियाना रेंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

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