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2024- 25 के लिए पंजाब की नई आबकारी नीति का उदेश्य राजस्व लक्ष्यों की नयी ऊँचाईयां हासिल करना: Harpal Cheema

March 9, 2024

2024- 25 के लिए पंजाब की नई आबकारी नीति का उदेश्य राजस्व लक्ष्यों की नयी ऊँचाईयां हासिल करना: Harpal Cheema

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए नयी आबकारी नीति 10145. 95 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक राजस्व वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तय की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल द्वारा मंज़ूर की गई इस नीति के अंतर्गत शराब के व्यापार को स्थिर करने और इस दिशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। नयी आबकारी नीति संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीते 2 वर्षो दौरान कर और आबकारी विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधारों को जारी रखते हुए प्रचून बिक्री लाईसैंस एल-2/ एल- 14ए की ताज़ा अलाटमैंट ड्रा के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लायसैंसों के लिए समूह का आकार रणनीतक तौर पर कम कर दिया गया है, और प्रक्रिया को उचित बनाने के लिए एक अनुकूल लायसैंस फीस की शुरुआत की गई है।

वित्त मंत्री चीमा ने आगे कहा कि साल 2024- 25 के लिए ग्रुपों का आकार घटाते 15 प्रतिशत कम या अधिक के अंतर के साथ 35 करोड़ रखा गया है। उन्होंने बताया कि ऐडजस्टबल लायसैंस फीस रुपए की दर से वसूली गई है। प्रचून आई.एम.एफ.एल/ आई.एफ.एल के पास जारी करने के लिए 200 रुपए प्रति प्रूफ़ लीटर और प्रचून बीयर के पास जारी करते समय 50 रुपए प्रति बल्क लीटर लाईसैंस फीस रखी गई है।

अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देसी शराब की अपेक्षित उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए वित्तीय साल 2024- 25 में देसी शराब ( पी.एम.एल) के कोटे में पिछले साल की अपेक्षा 3 प्रतिशत भाव 8. 286 करोड़ प्रूफ़ लीटर का विस्तार किया गया है, और साल 2024- 25 में देसी शराब की कीमत में कोई बढावा नहीं होगा।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय पुलिस संगठनों को राहत देते हुए, एल-1की लायसैंस फीस 5 लाख रुपए से घटा कर 25000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आयात विदेशी शराब ( आई.एफ. एल) की कीमत साल 2024- 25 फीस ढांचे के तर्कसंगत होने के कारण घटेंगी। उन्होंने कहा कि इसके इलावा स्कयोरिटी की राशि भी 17 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि यह नीति यह यकीनी बनाती है कि सभी लायसैंसधारक लाजि़मी नियमों जैसे कि ई.पी.एफ/ ई.एस.आई, अग्रि सुरक्षा और इमारती नियमों की पालना करेंगे। उन्होंने कहा कि नकली शराब के मुद्दो से निपटने के लिए इस नीति के अंतर्गत आबकारी इंस्पेक्टरों की निगरानी में हुए समागम के बाद मैरिज पैलेसों में इस्तेमाल की जाती शराब की बोतलों को तोडऩा यकीनी बनाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बार लायसैंसधारकों को अब ग्राहकों के लिए स्व-इच्छित एल्कोहल के स्तर के मुल्यांकन के लिए अलकोमीटर प्रदान करने होंगे और सुरक्षित रहो- शराब पी कर गाड़ी न चलाओ जैसे शराब ना पीने को उत्साहित करने वाले संदेश भी लगाने पड़ेंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह प्रयास मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सार्वजनिक सुरक्षा और शराब की जि़म्मेदारी से उपभोग प्रति वचनबद्धता को दिखाते है।

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