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रंजीत सिंह मर्डर केस : डेरा प्रमुख Ram Rahim काे बड़ी राहत, High Court ने किया बरी

2021 में पंचकुला की सीबीआइ कोर्ट ने रंजीत सिंह जोकि डेरे का पूर्व मैनेजर था उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

चंडीगढ़ (मनजाेत) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 में डेरा के एक पूर्व अधिकारी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य आरोपियों समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने आज निचली अदालत के आदेश को बदल दिया और सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया। गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने कहा, कि “माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।”

राम रहीम, जो अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है, वर्तमान में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। आरोप था कि 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान निवासी रणजीत सिंह की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह हरियाणा के जिला कुरूक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान में अपने खेतों में काम कर रहे थे। गहन जांच के बाद, सीबीआई ने 2007 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और 2008 में आरोप तय किए गए, जबकि 8 अक्टूबर, 2021 को अदालत ने पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया।

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