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फर्जी आईएफएस अधिकारी बनकर रजिस्ट्री करवाने वाली महिला समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करने की सिफारिश

अमृतसर: सब-रजिस्ट्रार-3 अमृतसर के कार्यालय में आईएफएस बताकर फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने अधिकारियों को की है। इसके साथ ही उन्होंने एफ.सी.आर. सभी संबंधित रजिस्ट्रारों को उनकी भूमिका स्पष्ट करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। उपायुक्त ने इस मामले से संबंधित विभाग के कर्मचारी गुरधीर को निलंबित कर दिया है और आरोप पत्र दायर किया है। थोरी ने पुलिस आयुक्त को लिखे एक लिखित पत्र में कहा कि सुधा भंडारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया था कि उनकी बेटी रचिता भंडारी की संपित्त, जो गांव हेर, जिला अमृतसर में स्थित है, पर कब्जा कर लिया गया है। अनिधकृत पार्टियाँ इस मामले की जांच उपमंडल मैजिस्ट्रेट अमृतसर-2 द्वारा की गई और यह पाया गया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 का उल्लंघन करते हुए संबंधित पक्षों द्वारा 40 रजिस्ट्रियां की गई हैं। जांच में पता चला कि खरीदार शेर सिंह, अनाम वेचवाल, वसीका नवीस अश्विनी कुमार, गवाह नंबरदार रूपिंदर कौर, गवाह जेम्स हंस, कचहरी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले प्राइवेट कारिंदे नारायण सिंह उर्फशेरा को दोषी पाया गया है। जिनके विरूद्ध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एवं आई.पी.सी. एक्ट के तहत जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि वसीका नवीस संजीव दुग्गल के निजी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लेकिन शुरूआत में संजीव दुग्गल की कोई संलिप्तता सामने नहीं आई, यदि पुलिस जांच के दौरान संजीव दुग्गल वसीका नवीस की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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