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पंजाब में राज्य पेंशन योजना के तहत मृतक, एनआरआई, सरकारी पेंशनभोगी आदि लाभार्थियों से 44.34 करोड़ की वसूली: Dr. Baljit Kaur

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जिनके तहत पंजाबियों को लाभ मिल रहा है। इसी तर्ज पर कुछ समय पहले सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ. बलजीत कौर के निर्देशन में विभाग ने राज्य में राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की मौजूदगी का सर्वेक्षण किया। विभाग द्वारा सौंपे गये सर्वे रिपोर्ट के बाद अयोग्य लाभुकों का खुलासा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले 33,48,989 लाभार्थियों में से 1,07,571 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं।

जिनसे 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इस संबंध में मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान पेंशन योजना के तहत 106521 पेंशनभोगी मृतक थे, 476 पेंशनभोगी एनआरआई थे और 574 पेंशनभोगी सरकारी पेंशनभोगी थे। इस प्रकार कुल 1,07,571 लाभार्थी पेंशन योजना के तहत अपात्र पाए गए हैं।राज्य सरकार द्वारा इन लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। इसके अलावा मंत्री ने आगे बताया कि इसी तरह राज्य पेंशन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल माह के दौरान 3797 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं और उनसे 3.12 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इस प्रकार राज्य पेंशन योजना के तहत कुल 44.34 करोड़ की वसूली की गयी है।

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