Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारीः मंत्री बलजीत कौर

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अत्याचार से पीड़ित परिवारों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। इसलिए अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए साल 2022-23 के लिए 7.65 करोड़ की राशि जारी कर दी है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम सिवल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1955 और अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत साल 2022-23 के दौरान बजट उपबंध के राज्य के हिस्से के तौर पर राशि जारी की गई है। इस कारण राज्य के हिस्से के तौर पर 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने एक्ट 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने सम्बन्धी प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाये।

Exit mobile version