Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

रेत खनन घोटाला मामला : हाईकोर्ट ने जस्टिस नारंग आयोग द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का दिया आदेश

Sand mining scam : रेत खनन नीलामी घोटाले की जांच के लिए गठित जस्टिस नारंग आयोग की रिपोर्ट में खनन ठेकेदार के खिलाफ की गई नकारात्मक टिप्पणियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में आयोग ने राणा गुरजीत सिंह को क्लीन चिट दे दी थी।

2017 में पंजाब सरकार ने 102 खदानों में खनन के लिए टेंडर जारी किया था। आरोपों के अनुसार कुछ प्रभावशाली नेताओं के प्रतिनिधियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टेंडर हासिल किए थे।

बाद में पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए जस्टिस नारंग आयोग का गठन किया था। जांच के बाद आयोग ने राणा गुरजीत सिंह को क्लीन चिट दे दी और टेंडर जीतने वाली कंपनी के मालिक संजीत सिंह रंधावा के बारे में रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां कीं। खनन घोटाले के संबंध में संजीत सिंह रंधावा, साहिल सिंगला, अमित बहादुर और कुलविंदर पॉल सिंह समेत 4 के खिलाफ टिप्पणियां की गई थीं।

आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि आयोग ने ये टिप्पणियां करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया। साथ ही उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उनके पास क्या सामग्री है और ऐसा करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में हाईकोर्ट ने आयोग की ओर से की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

Exit mobile version