Last Updated: October 7, 2026

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लेक्चरर भर्ती मामले में SC आयोग को रिपोर्ट पेश, आरक्षण नियमों की जांच जारी

July 4, 2026

लेक्चरर भर्ती मामले में SC आयोग को रिपोर्ट पेश, आरक्षण नियमों की जांच जारी

चंडीगढ़: पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर पदों की भर्ती को लेकर उठे आरक्षण नियमों के पालन न होने के आरोपों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग की सचिव ने इस मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है।

भर्ती विज्ञापन में आरक्षण अनदेखी का आरोप

मामला उस समय सामने आया जब भर्ती बोर्ड द्वारा जारी लेक्चरर पदों के विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण नीति के कथित उल्लंघन की शिकायत सामने आई। इसके बाद यह मुद्दा आयोग तक पहुंचा।

SC Commission in lecturer recruitment case
SC Commission in lecturer recruitment case

आयोग ने सचिव को किया तलब

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। आयोग ने 3 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की थी।

आयोग के समक्ष पेश हुईं सचिव सोनाली गिरी

निर्धारित आदेश के अनुपालन में सचिव सोनाली गिरी आयोग के सामने पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और आरक्षण व्यवस्था से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की।

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72 घंटे में होगी दस्तावेजों की समीक्षा

आयोग ने प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, अगले 72 घंटों के भीतर विस्तृत समीक्षा के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई और निर्णय जारी किए जाएंगे।

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