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शिरोमणि अकाली दल ने सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ अधिनियम में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन का कड़ा विरोध किया

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (यूनाइटेड) ने गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ अधिनियम 1956 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन का कड़ा विरोध किया है। शिरोमणि अकाली दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि ऐसा करके महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर सिख मामलों में हस्तक्षेप किया है. जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को संशोधन करने से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य सिख विद्वानों, जिसे सिख समुदाय की लघु संसद कहा जाता है, से परामर्श करना चाहिए था. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से संशोधन को तुरंत वापस लेने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन से गुरुद्वारा बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा. जिसे लेकर सिखों में काफी नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के कुल 17 सदस्यों में से 12 को सीधे नामित किया गया है. शिरोमणि कमेटी द्वारा भेजे गए सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 2 कर दी गई है। चीफ खालसा दीवान हजूरी सचखंड दीवान का नामांकन रद्द कर दिया गया है. इसी तरह बोर्ड के सदस्य रहे दो सिख सांसदों को भी नये संशोधन में इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करके राज्य सरकार सिख संस्थानों के प्रबंधन में सीधा हस्तक्षेप करना चाहती है।

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