Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

32 साल पुराने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी को 10 साल की जेल, 5.70 लाख रुपए का जुर्माना

SHO in Jail : 32 साल पुराने अपहरण, अवैध हिरासत और गायब करने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने तरनतारन के सरहाली थाने के तत्कालीन SHO सुरेंद्र पाल सिंह को 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, धारा 364 में 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, धारा 365 में 7 साल कैद और 70,000 रुपए जुर्माना, धारा 342 में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें 2 साल जेल की सजा और काटनी होगी।

यह था मामला-
यह मामला 31 अक्तूबर 1992 का है। उस दिन शाम को सुखदेव सिंह वाइस प्रिंसिपल और उनके 80 वर्षीय ससुर सुलखन सिंह (भकना निवासी स्वतंत्रता सेनानी) को ASI अवतार सिंह की अगुआई वाली पुलिस टीम ने हिरासत में लिया था।

अवतार सिंह ने परिवार वालों को बताया था कि सुखदेव सिंह और सुलखन सिंह को थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने पूछताछ के लिए बुलाया है। फिर दोनों 3 दिनों तक थाने में रहे। सरहाली को तरनतारन में अवैध रूप से रखा गया था। साल 2003 में कुछ पुलिस कर्मियों ने सुखवंत कौर (सुखदेव सिंह की पत्नी) से संपर्क किया और उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा कुछ दिनों के बाद उन्हें सुखदेव सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंप दिया गया, जिसमें लिखा था कि उनकी मृत्यु 8 जुलाई 1993 को हुई थी।

Exit mobile version