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PAU के ‘जश्न-ए-इंकलाब’ में सिंगल यूज प्लास्टिक का मामला NGT पहुंचा

Single-Use Plastic Row at PAU Event Reaches NGT : लुधियाना। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में 28 सितंबर को आयोजित ‘जश्न-ए-इंकलाब’ समारोह के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के कथित इस्तेमाल का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तक पहुंच गया है। पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) ने तस्वीरों और अन्य साक्ष्यों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और पर्यावरण मुआवजा लगाने की मांग की है।

इस मामले को लेकर पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) ने ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की है। PAC के सदस्यों – इंजीनियर कपिल अरोड़ा, कुलदीप सिंह खैरा, डॉ. अमनदीप बैंस और जसकिरत सिंह – ने बताया कि ट्रिब्यूनल को सौंपी गई सामग्री में कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम के कथित इस्तेमाल से जुड़ी तस्वीरें और अन्य सबूत शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी कार्यक्रमों में ही इन नियमों का पालन संदिग्ध है, तो आम जनता, व्यापारियों और संस्थानों के बीच पर्यावरण नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। PAC के अनुसार, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और उसके बाद के संशोधनों के तहत कुछ प्लास्टिक आइटम – जैसे प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, स्ट्रॉ और ट्रे – के इस्तेमाल पर रोक है।

कमेटी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान इनमें से कुछ आइटम का इस्तेमाल किया गया था। PAC सदस्यों गुरप्रीत सिंह और मोहित सागर ने बताया कि पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) ने सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर लगी रोक का सख्ती से पालन करें और इसके बजाय टिकाऊ विकल्पों का इस्तेमाल करें। कमेटी ने NGT से आग्रह किया है कि वह नियमों के अनुसार राज्य सरकार और PAU पर पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाए। इसके अलावा, यह अनुरोध भी किया गया है कि PPCB को CPCB द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाए।

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