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गीत के माध्यम से भी पराली न जलाने का संदेश, सुमन भट्टी व दीपक संधू ने किया प्रयास

Song on Stubble Burn : पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तथा समाजिक संस्थानों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रयास किये जा रहा है कि किसान पराली न जलाए। इसी सम्बन्ध में अब पंजाब के सिंगर सुमन भट्टी व दीपक संधू सामने आए है और अपने गाने.

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Song on Stubble Burn : पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तथा समाजिक संस्थानों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रयास किये जा रहा है कि किसान पराली न जलाए। इसी सम्बन्ध में अब पंजाब के सिंगर सुमन भट्टी व दीपक संधू सामने आए है और अपने गाने के द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया है।

सुमन भट्टी व दीपक संधू का गाया गाना ‘अग भूल के पराली को ना लइओ’ इन दिनों काफी चर्चा में है। बता दें कि गुरदीप सिंह संधू जहां प्रशासन में डिप्टी हैं और जहां एक तहसीलदार के रूप में बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, वहीं समाज सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों में एक कलाकार के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

गीत में पराली को आग न लगाकर उसके संरक्षण हेतु सरकार एवं प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया गया है तथा पराली से प्राकृतिक वनस्पति एवं मानव जीवन पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर उनके खेत के आकार के आधार पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने के एक दिन बाद, पंजाब में पराली जलाने के एक दिन में सबसे अधिक 730 मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में पराली जलाने की कुल संख्या 6,029 हो गई। संगरूर में सबसे ज़्यादा 163 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद फिरोजपुर में 121, बठिंडा में 80, मुक्तसर में 64 और मानसा में 62 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल इसी तारीख को राज्य में पराली जलाने की 2,003 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

नए नियमों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को पराली जलाने की प्रत्येक घटना पर ₹5,000 का भुगतान करना होगा, जबकि दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पाँच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ₹10,000 का भुगतान करना होगा। पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को प्रति घटना ₹30,000 का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। 2023 के नियमों के अनुसार तीन श्रेणियों के तहत जुर्माना ₹2,500, 5,000 और ₹15,000 था।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लगभग 30-32% धान की कटाई अभी बाकी है और किसानों के पास अब गेहूं बोने के लिए बहुत कम समय बचा है। “इससे खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। आने वाले 10-12 दिन खेतों में आग लगने की घटनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं,”

पंजाब में खेतों में आग लगाने की घटनाएं 2022 में 15 सितंबर से 8 नवंबर के बीच 22,981 से घटकर इस साल इसी अवधि में 6,029 रह गई हैं। हरियाणा में पिछले साल के 1,605 मामलों की तुलना में इस साल केवल 906 मामले दर्ज किए गए।

इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी पर जहरीली धुंध के लिए स्थानीय स्रोतों को मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उजागर किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 74% और हरियाणा में 44% से अधिक की कमी के साथ, विशेषज्ञ और अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली के लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दों के पीछे पराली जलाना वास्तव में मुख्य दोषी है।

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