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SSOC Amritsar की कार्रवाई : अंतरराज्यीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 पिस्तौल और गोलियों के साथ 3 गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच अंतरराज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क को एक और झटका देते हुए, राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) अमृतसर ने तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तीन .32 बोर पिस्तौल बरामद की हैं, यह जानकारी मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के छोटा हरिपुरा निवासी सुखदेव सिंह उर्फ ​​मट्टू, अमृतसर के छोटा हरिपुरा निवासी साहिल कुमार उर्फ ​​मस्त और अमृतसर के गुरु नानक पुरा निवासी प्रभजोत सिंह उर्फ ​​प्रभ के रूप में हुई है। तीन पिस्तौल बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन मैगजीन और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

यह घटनाक्रम एसएसओसी अमृतसर द्वारा विदेशी आतंकवादी लखबीर उर्फ ​​लांडा द्वारा समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें दो गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 6 .32 बोर की अत्याधुनिक पिस्तौल, मैगजीन और गोला-बारूद बरामद किया गया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर को गुप्त सूचना मिली थी कि अमृतसर के कुछ लोग अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी में संलिप्त हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के अवैध हथियार डीलरों से हथियारों की खेप खरीदी है, जिसे वे वल्लाह क्षेत्र के गुरु तेग बहादुर मार्केट में कुछ आपराधिक तत्वों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने अभियान चलाया और तीनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे खेप पहुंचाने के लिए वल्लाह क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। उनके कब्जे से तीन पिस्तौल बरामद की गई।

डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो सुखदेव सिंह उर्फ ​​मट्टू और साहिल कुमार उर्फ ​​मस्त का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के एक मामले में संलिप्तता भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच चल रही है, ताकि आगे के संबंधों का पता लगाया जा सके। एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में हथियार डीलर और जिन लोगों को हथियार की खेप पहुंचाई जानी थी, उनकी पहचान करने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 42 दिनांक 15.07.2024 को मामला दर्ज किया गया है।

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