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SSR-2027: 18 साल के युवाओं को मतदाता सूची में जुड़ने का मौका

SSR-2027: Youth Eligible for Voter Registration : अमृतसर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ-साथ अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2027 में 18 साल के होने वाले नागरिक भी अग्रिम पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को होगा।

इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि (qualifying date) निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों—विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने के योग्य होने वाले लोगों—को मतदाता सूची में शामिल करना है। उन्होंने आगे बताया कि निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस पहल के तहत, जो पात्र नागरिक 1 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जो लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 को अर्हता आयु (18 वर्ष) पूरी करेंगे।

इनसे भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ताकि उन्हें निर्धारित समय तक मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (rationalization) और पुनर्गठन 2 नवंबर, 2026 तक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का मसौदा (ड्राफ्ट) 12 नवंबर, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इन मसौदा मतदाता सूचियों के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक तय की गई है। उन्होंने आगे बताया कि प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर, 2026 तक कर दिया जाएगा, जबकि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को होगा।

राहुल ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, युवाओं और पहली बार मतदान करने के पात्र लोगों को विशेष रूप से आगे आकर अपना मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, तय समय-सीमा के भीतर संशोधन प्रक्रिया पूरी करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

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