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State Vigilance और ACB ने 75,000/- रुपये रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.12.2025 को आरोपी पारस पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी 735 सैक्टर 21 पंचकूला (प्राईवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से 75,000/- रुपये ( पच्चहतर हजार रुपये) नकद रिश्वत लेते हुए सब्जी मण्डी सेक्टर-20 पंचकूला से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपी पारस, जोरा सिंह उप निरीक्षक व नरेन्द्र सिंह अन्य कर्मचारी आर्थिक अपराध शाखा सेक्टर 12 पंचकूला के विरुद्ध अभियोग संख्या 17 दिनांक 07.12.2025 धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट 1988 व 61(2), 308(2) बी.एन.एस. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, पंचकूला को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता से उसके दोस्त राहुल अग्रवाल जो लोन फ्राड केस में आर्थिक अपराध शाखा सेक्टर-12 पंचकूला द्वारा गिरफ्तार किया हुआ है, को राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की। पारस ने सबसे पहले दिनांक 05.12.2025 को शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे बताया कि आई.ओ. एस.आई. जोरा सिंह ने राहुल के विरुद्ध केस कमजोर करने और यह उसे हिरासत के दौरान कोई शारीरिक नुकसान न पहुँचाने की एवज में 7,00000/- रुपयों की मांग की है।

पारस ने शिकायतकर्ता को बार-बार फोन किया और रुपये का इंतजाम करने के लिए दबाव डाला तथा अपने फोन से शिकायतकर्ता की राहुल से भी बातचीत भी करवाई। आरोपी पारस ने शिकायतकर्ता को आई.ओ. एस.आई. जोरा सिंह से भी मिलवाया जिन्होने उसे पारस के साथ “मामला सुलझाने” के लिए कहा। दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने आर्थिक अपराध शाखा के बाहर पारस को 50,000/-रुपये दिए जो पारस ने ऑफिस के अंदर कर्मचारी नरेंद्र सिंह को दे दिए। पारस द्वारा शिकायतकर्ता से आज और 75,000/- रुपयों की मांग की गई।

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