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21,550 किलो संदिग्ध मिलावटी घी से भरा ट्रक जब्त

Strict Action Against Food Safety Violations in Punjab : फरीदकोट। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फरीदकोट और मानसा हेल्थ डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने कोटकपूरा के फोकल प्वाइंट पर कार्रवाई करते हुए 21,550 किलो संदिग्ध मिलावटी घी से भरा ट्रक जब्त किया है।

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी टीम ने घी के सैंपल लेकर जांच के लिए खरड़ स्थित सरकारी फूड लैब भेजे हैं। लैब रिपोर्ट आने तक ट्रक को फरीदकोट पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन के दौरान, फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने घी के ज़रूरी सैंपल सील किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए खरड़ की सरकारी फ़ूड लैब में भेजा। घी की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में अंतिम स्थिति लैब रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ़ होगी। इस बीच, आगे की कार्रवाई होने तक फ़ूड आइटम सुरक्षित रहें, इसके लिए ट्रक को फरीदकोट पुलिस की कस्टडी में रखा गया है।

पंजाब के जॉइंट कमिश्नर (फ़ूड सेफ्टी) अमित जोशी ने कहा कि पंजाब सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों को अच्छी क्वालिटी और सुरक्षित खाना मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ूड सेफ्टी कानूनों के तहत लगातार और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ूड सेफ्टी टीमें गुप्त जानकारी को बहुत गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने साफ़ किया कि अगर कोई व्यक्ति या बिज़नेस संस्था लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानसा के सिविल सर्जन डॉ. रंजीत राय ने कहा कि किसी भी हालत में फ़ूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदकोट और मानसा की हेल्थ डिपार्टमेंट टीमों द्वारा किया गया यह जॉइंट ऑपरेशन जनहित में किए गए प्रभावी अंतर-विभागीय तालमेल और मिलकर किए गए प्रयासों का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे खाने-पीने की चीज़ें खरीदते समय उनकी क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग और एक्सपायरी की जानकारी ज़रूर देखें और अगर उन्हें किसी तरह की मिलावट का शक हो, तो संबंधित फ़ूड सेफ़्टी अधिकारियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लैब टेस्ट के नतीजों के आधार पर ‘फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट’ के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जन-स्वास्थ्य से जुड़े इस अहम मामले में विभाग नियमों के अनुसार सभी ज़रूरी कदम उठाएगा।

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