Last Updated: November 5, 2026

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धान कटाई से पहले तरनतारन प्रशासन सख्त, पराली और फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध

September 12, 2026

धान कटाई से पहले तरनतारन प्रशासन सख्त, पराली और फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध

तरनतारन: ज़िला मजिस्ट्रेट राहुल ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, तरनतारन ज़िले में धान की पराली और फसल के अवशेष जलाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों में कहा गया है कि साल 2026 के लिए धान की कटाई का मौसम शुरू हो गया है। आम तौर पर यह देखा गया है कि कटाई के बाद धान की पराली और फसल के अवशेष जलाने से जान-माल के नुकसान का खतरा रहता है। इसके अलावा, इससे निकलने वाले धुएं से भारी वायु प्रदूषण होता है, जिससे सांस की बीमारियां हो सकती हैं।

इस प्रक्रिया से मिट्टी में मौजूद फायदेमंद जैविक तत्व भी खत्म हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ऊपरी मिट्टी को जलाने से कई फायदेमंद सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है। इससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान होता है और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय उत्पादन पर असर पड़ता है। सड़कों के किनारे फसल के अवशेष जलाने से ट्रैफिक में बाधा आती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ये आदेश 10 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

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