
अमृतसर: माननीय न्यायाधीश श्रीमती तृप्तजोत कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट), अमृतसर ने केस नंबर 141 दिनांक 0705.2023 यू/एस 376 एबी आईपीसी और 6 पोक्सो एक्ट, पुलिस स्टेशन सदर, जिला अमृतसर में आरोपी उमेश यादव को सात साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के दोष में 20 साल की कैद और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि आरोपी, जो टाइल बिछाने के लिए मजदूर के रूप में काम करता था, शिकायतकर्ता के घर काम करने आया और उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया तथा उसका यौन शोषण किया, जब वह लगभग सात वर्ष की थी।
उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता की घटना से करीब एक साल पहले मौत हो गई थी और उसकी मां, जो दुनिया में उसकी एकमात्र मार्गदर्शक और अभिभावक है, घटना के समय दूसरे कमरे में थी और बच्ची अपने घर के दूसरी तरफ खेल रही थी। इस दौरान वह बाथरूम गई थी, उस समय आरोपी ने बच्ची को अकेला देखकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के माध्यम से अदालत ने संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसे अपराध न हों और दुष्ट तत्वों पर कानून का भय बना रहे।
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