Last Updated: October 15, 2026

Dainik Savera Times Logo

30 को शाम 6 बजे से इलैक्ट्रानिक और सोशल मीडिया से चुनाव प्रचार पर रहेगी पाबंदी : Dr. Pallavi

May 28, 2024

30 को शाम 6 बजे से इलैक्ट्रानिक और सोशल मीडिया से चुनाव प्रचार पर रहेगी पाबंदी : Dr. Pallavi

मालेरकोटला: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनुसार मतदान मुकम्मल होने से 48 घंटे पहले, भाव चुनाव प्रचार खत्म होते ही इलेक्ट्रानिक मीडिया समेत रेडियो- टैलिविजन, सोशल मीडिया पर होने वाले राजनीतिक प्रचार/विज्ञापन पर भी रोक लग जाएगी। यह रोक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर भी लागू होगी। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर मालेरकोटला कम जिला चुनाव अफसर डा. पल्लवी ने स्पष्ट करते बताया कि चुनाव कमीशन की हिदायतों मुताबिक 30 मई शाम 6 बजे के बाद रेडियो, टैलिविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस या प्री-रिकार्डेड एसएमएस समेत ऐसे अन्य किसी भी साधन पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा और न ही राजनैतिक विज्ञापन दिया जा सकेगा, जोकि चुनाव कमीशन के दिशा- निदेशरें मुताबिक इलैक्ट्रानिक मीडिया के घेरे में आता है।

उन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव अफसर पंजाब के 23 मई 2024 को जारी चुनाव अमल के अन्तिम 48 घंटों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए तय समयसीमा समाप्त होते ही कोई भी टी. वी., रेडियो, सोशल मीडिया चैनल किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन या उसके साथ मिलता जुल्ता प्रोग्राम नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मई 2024 और 1 जून 2024 को छपने वाली अखबारों में भी विज्ञापन देने से पहले चुनाव अमले में भाग ले रही राजनैतिक पार्टियां और उम्मीदवार अपने विज्ञापन मीडिया सर्टीफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी की परवानगी उपरांत ही छपवा सकते हैं।
जिला चुनाव अफसर ने जिले में कार्यशील मीडिया कर्मियों / मीडिया अदारों को चुनाव कमीशन की उक्त हिदायतों पर जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 126 और 126 ए के अंतर्गत तय की सीमाओं की पूर्ण रूप में पालना करने में सहयोग देने की अपील की है।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें