Last Updated: October 10, 2026

Dainik Savera Times Logo

धर्मकोट और बाघापुराना नगर कौंसिल के वार्डों की वोटर सूचियों में होगा संशोधन

October 10, 2026

धर्मकोट और बाघापुराना नगर कौंसिल के वार्डों की वोटर सूचियों में होगा संशोधन

मोगा: पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से नगर कौंसिल धर्मकोट और नगर कौंसिल बाघापुराना के संबंधित वार्डों की मतदाता सूचियों की संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों का प्रारूप 14 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 3 नवंबर, 2026 को जारी की जाएगी। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी मोगा श्री सागर सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने, संशोधन करवाने तथा अन्य संबंधित दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। इस दौरान संबंधित मतदाता अपने नाम, पते तथा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को सूची में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है या किसी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 31 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके 3 नवंबर, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसलिए संबंधित वार्डों के निवासियों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित तिथियों का ध्यान रखते हुए समय रहते अपने मतदाता विवरण की जांच कर लें, ताकि चुनाव संबंधी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन वार्डों की मतदाता सूचियों में होगा संशोधन

जिला मोगा की नगर कौंसिल धर्मकोट के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 और 13 की मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही नगर कौंसिल बाघापुराना के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक की मतदाता सूचियां भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधित की जाएंगी। इन वार्डों में रहने वाले मतदाताओं को अपनी मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच करने और किसी भी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित समय के भीतर उसे ठीक करवाने के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है।

31 अक्टूबर, 2026 होगी पात्रता की तारीख

डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए पात्रता की तारीख 31 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र व्यक्ति नियमों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 संबंधित चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे। पात्र व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित फॉर्म भरकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने संबंधित वार्डों के निवासियों से अपील की कि वे मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद अपने नाम और अन्य विवरणों की अच्छी तरह जांच करें। यदि नाम दर्ज करवाने, विवरण में संशोधन या किसी अन्य प्रकार की आपत्ति से संबंधित आवश्यकता हो, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने से मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी।

📍 Location: मोगा

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें