विज्ञापन

Triple Murder Case Morinda: दोषी को 70 साल की हुई सजा… अपनी पत्नी, साली और भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या

दोषी पति ने अपनी ही पत्नी, साली और भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।

- विज्ञापन -

चंडीगढ़: पंजाब के मोरिंडा में तिहरे हत्याकांड के आरोपी आलम को सेशन कोर्ट ने 70 साल की सजा सुनाई है।आरोपी ने अपनी पत्नी, साली और भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। 28 वर्षीय आलम को तीन हत्याएं करने दोषी ठहराया गया है। आरोपी को कुल 70 साल जेल में बिताने होंगे। 3 जून 2020 की रात आलम ने अपनी पत्नी काजल, साली जसप्रीत कौर और उसके बेटे साहिल की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और साली के दूसरे बेटे बॉबी की भी हत्या करने की कोशिश की, जो मोरिंडा में अपनी पत्नी के पुश्तैनी घर में रह रहा था।

अधिवक्ता रमेश कुमारी की दलीलों से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपनगर ने आलम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। अदालत ने मामले में आईपीसी की धारा 57 लगाई, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस धारा के आधार पर आलम को 60 साल जेल में रहना होगा, यानी आईपीसी की धारा 302 (तीन अपराधों के लिए) के तहत 20-20 साल और धारा 307 के तहत अपराध के लिए 10 साल और कुल कारावास 70 साल का होता है।

मोरिंडा एसएचओ सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि आरोपी नकोदर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि उसे अपनी पत्नी पर कोविड काल के दौरान अवैध संबंध होने का शक था। मामले में शिकायतकर्ता की सास ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भाग गई। उसका नौ महीने का बेटा उसके बगल में सो रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसने अपनी साली और उसके बेटे की हत्या कर दी और एक अन्य बच्चे को घायल कर दिया। घटना के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

- विज्ञापन -
Image

Latest News